Oath and resignation of important persons of India भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शपथ ग्रहण एवं त्याग पत्र

Oath and resignation of important persons of India भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शपथ ग्रहण एवं त्याग पत्र

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Oath and resignation भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जानना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश जैसे पद भारत के मुख्य संवैधानिक पद है।

Oath and resignation of important persons of India
• भारत के राष्ट्रपति
• उपराष्ट्रपति
• भारत के राज्यों के राज्यपाल
• उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
• उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश
• भारत के प्रधानमंत्री
• लोकसभा के अध्यक्ष
• राज्यसभा के सभापति
• राज्यों के मुख्यमंत्री
• भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

• भारत के राष्ट्रपति
The President of India

राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र देता है।

• उपराष्ट्रपति
Vice President of India

संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के बाद वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। और वह राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है।

• भारत के राज्यों के राज्यपाल
Governor of the states of India

संवैधानिक रूप से राज्यों के प्रधान को राज्यपाल कहा जाता है। राज्यपाल अपने राज्य के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है।

• उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
Chief justice of the Supreme Court

हमारे संविधान में अधीनस्थ संघ एवं राज्य दोनों के लिए न्याय की एक प्रणाली है। जिसके शीर्ष पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करता है। और राष्ट्रपति के पास अपना त्यागपत्र भी देता है।

• उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश
Other judges of the Supreme Court

उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को सहयोग देने के लिए 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन सभी अन्य न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तथा ये अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं।

• भारत के प्रधानमंत्री
Prime minister of India

भारत का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। यह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। तथा राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है।

• लोकसभा के अध्यक्ष
Speaker of the lok sabha

संसद के निचले सदन जिसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के संचालन के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण के मामले में संविधान मौन है।परन्तु लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है।

• राज्यसभा के सभापति
The chairman of the rajya sabha

उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है।

• राज्यों के मुख्यमंत्री
Chief ministers of the states

राज्यों के वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है।
मुख्यमंत्री को राज्यपाल पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तथा मुख्यमंत्री राज्यपाल को ही अपना त्यागपत्र भी देते हैं।

• भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
Chief election commissioner of India

भारत में चुनाव संबंधी कार्यों को संपादित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 224 से 229 में निर्वाचन संबंधी उपबंध दिया गया है।
इसके तहत भारत का एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तथा वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सोपता हैं।

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जयहिंद!

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